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ऑटो/ टैक्सी के वित्तपोषण हेतु योजना
वाहनों की संख्या
एक इकाई के लिए, चाहे वह व्यक्ति, भागीदारी, एकल स्वामित्व वाली, प्राइवेट लि./ पब्लिक लि. कम्पनी हो, अधिकतम 10(दस) वाहन ट्रस्ट के मामले में, ऋण दिए जाने पर प्रचलित मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रादेशिक कार्यालय में ही विचार किया जाएगा ।
मार्जिन और ऋण सीमा
वाहन की लागत का 25%, अधिकतम 5.00 लाख रुपए
दण्ड स्वरूप ब्याज
देर से भुगतान के मामले में, देर की अवधि हेतु अतिदेय राशि पर 2% पेनल्टी प्रभारित कीजाएगी ।
प्रोसेस फीस
ऋण राशि का 0.50% न्यूनतम 500/-रुपए
वर्गीकरण
लघु (सेवा) उद्यमों के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र
चुकौती
48 बराबर मासिक किस्तों में । परन्तु स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर पात्र मामलों में चुकौती 60 माह में करने पर विचार किया जा सकता है ।
सम्पार्श्विक प्रतिभूति
2.00 लाख रुपए तक की ऋण राशि - बैंक को स्वीकार्य पर्याप्त साधनयुक्त दो व्यक्तिगत गारंटियां ।
2.00 लाख से अधिक ऋण राशि - ऋण के मूल्य के 100% के बराबर सम्पत्ति के रूप में मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा ऋण राशि के 100% के बराबर एनएससी, एफडीआर, जीवन बीमा पालिसियां (अभ्यर्पण मूल्य) तथा अन्य प्रभार्य सरकारी प्रतिभूतियाँ ।
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