पेंशन विकल्प    |    ओरियन्टल 1000 - योजना    |    जून,2010 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम    |    Salient Features of Currency Note as circulated by RBI    |    पीएलआर के स्थान पर आधार दर प्रणाली (बेस रेट सिस्टम) लागू करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए बैक ने 01.07.2010 से बेस रेट 8.00% वार्षिक नियत की है। तदनुसार 01.07.2010 से सभी नए ऋण बेस रेट से संबद्ध होंगे ।     |    नेट वर्किंग अलर्ट    |    साइबर अपराधों पर परामर्श    |    बैंक की एटीएम के जरिए चेक का भुगतान रोकने तथा चेक संबंधी पूछताछ करने की कार्यविधि    |    बैंक की वित्तीय समावैशन नीति    |    बैक द्वारा मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का प्रारंभ.कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी शाखा से संपर्क करें या नजदीकी एटीएम पर जाएं.    |    उन्नति जमा योजना    |    144 प्राधिकृत ओल्टास शाखाएं    |    कुछ बैंकों द्वारा जाली वेबसाइट (फिशिंग अटैक) के बारे में रिपोर्ट किया गया है . जाली वेबसाइट (फिशिंग ) के प्रयासों से सावधान. विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें 

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कार/वाहन ऋण

 

प्रयोजन:

नया स्कूटर/मोटर साईकिल /कार/जीप इत्यादि खरीदने के लिए  ( गैर-कमर्शियल प्रयोग -निजी वाहन के रूप में पंजीकृत)

 

पात्रता:

दुपहिया वाहनों के लिए              -6,000/-रु. प्रतिमाह (कुल वेतन)
कारों के लिए                          -10,000/-रु. प्रतिमाह (कुल वेतन)

 

ऋण राशि:

30 माह का कटौती के बाद निवल वेतन परन्तु शर्त यह है कि प्रस्तावित ऋण की किस्त की कटौती के बाद निवल टेक होम वेतन कुल वेतन के 40% से कम नहीं होना चाहिए । यदि पति/पत्नी ऋण की गारंटी दें तो उसकी आय को भी गिना जा सकता है । आावास ऋण के मौजूदा ऋणियों के मामले में, प्रस्तावित ऋण की किस्त के भुगतान के बाद निवल टेक होम वेतन कुल वेतन के 30% से कम नहीं होना चाहिए ।

 

अधिकतम ऋण सीमा:

दुपहिया वाहनों के लिए : रजिस्ट्रेशन प्रभार, बीमा व सड़क कर सहित दुपहिया वाहनों की लागत का 90%

नई कारों के लिए : 10 लाख रु.

 

प्रतिभूति:

वाहन का हाइपॉथिकेशन व व्यक्तिगत गारंटी (गारंटियां) जरूरी हैं.

 

मार्जिन:

दुपहिया वाहनों के लिए - 10 %

 

कारों के लिए-  15%

 

प्रोसेस फीस:

ऋण राशि का 0.50%, न्यूनतम 500/- रु.

 

ब्याज दर के लिए यहां क्लिक करें.

 

चुकौती:

दुपहिया वाहन हेतु

60 माह (अधिकतम)

नई कार/एम यू वी हेतु

84 माह (अधिकतम)

 

 

कर्मचारी के मामले में, सेवा की शेष अवधि/चुकौती क्षमता के आधार पर.

 

सेकेंड हैंड कारों के लिए: अधिकतम 7.50 लाख रुपए.

 

मार्जिन टीवीएस (ट्रू वेल्यू योजना) के अंतर्गत 20.00% वार्षिक की दर से तथा गैर टीवीएस हेतु 36 माह की चुकौती के लिए पीएलआर+ 0.75% और 36 माह से अधिक समय की चुकौती के लिए पीएलआर+ 1.25%.

 

ऑटो/ टैक्सी के वित्तपोषण हेतु योजना

वाहनों की संख्या

एक इकाई के लिए, चाहे वह व्यक्ति, भागीदारी, एकल स्वामित्व वाली, प्राइवेट लि./ पब्लिक लि. कम्पनी हो, अधिकतम 10(दस) वाहन ट्रस्ट के मामले में, ऋण दिए जाने पर प्रचलित मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रादेशिक कार्यालय में ही विचार किया जाएगा ।

 

मार्जिन और ऋण सीमा

वाहन की लागत का 25%, अधिकतम 5.00 लाख रुपए

 

दण्ड स्वरूप ब्याज

देर से भुगतान के मामले में, देर की अवधि हेतु अतिदेय राशि पर 2% पेनल्टी प्रभारित कीजाएगी ।  

 

प्रोसेस फीस

ऋण राशि का 0.50% न्यूनतम 500/-रुपए 

 

वर्गीकरण

लघु (सेवा) उद्यमों के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र

 

चुकौती

48 बराबर मासिक किस्तों में । परन्तु स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर पात्र मामलों में चुकौती 60 माह में करने पर विचार किया जा सकता है ।

 

सम्पार्श्विक प्रतिभूति

2.00 लाख रुपए तक की ऋण राशि - बैंक को स्वीकार्य पर्याप्त साधनयुक्त दो व्यक्तिगत गारंटियां ।

2.00 लाख से अधिक ऋण राशि - ऋण के मूल्य के 100% के बराबर सम्पत्ति के रूप में मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति  अथवा ऋण राशि के 100% के बराबर एनएससी, एफडीआर, जीवन बीमा पालिसियां (अभ्यर्पण मूल्य) तथा अन्य प्रभार्य सरकारी प्रतिभूतियाँ ।

 

पी एल आर दरो के लिए यहा क्लिक करे