2nd OPTION PENSION RELATED APPLICATION FORMS    |    पेंशन विकल्प    |    ओरियन्टल 1000 - योजना    |    जून,2010 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम    |    Salient Features of Currency Note as circulated by RBI    |    पीएलआर के स्थान पर आधार दर प्रणाली (बेस रेट सिस्टम) लागू करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए बैक ने 01.07.2010 से बेस रेट 8.00% वार्षिक नियत की है। तदनुसार 01.07.2010 से सभी नए ऋण बेस रेट से संबद्ध होंगे ।     |    नेट वर्किंग अलर्ट    |    साइबर अपराधों पर परामर्श    |    बैंक की एटीएम के जरिए चेक का भुगतान रोकने तथा चेक संबंधी पूछताछ करने की कार्यविधि    |    बैंक की वित्तीय समावैशन नीति    |    बैक द्वारा मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का प्रारंभ.कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी शाखा से संपर्क करें या नजदीकी एटीएम पर जाएं.    |    उन्नति जमा योजना    |    144 प्राधिकृत ओल्टास शाखाएं    |    कुछ बैंकों द्वारा जाली वेबसाइट (फिशिंग अटैक) के बारे में रिपोर्ट किया गया है . जाली वेबसाइट (फिशिंग ) के प्रयासों से सावधान. विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें 

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शिक्षा ऋण योजना
 
प्रयोजन:
उच्चतर शिक्षा हेतु(स्कूल के बाद)
 
निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता मिल सकती है :
प्रवेश शुल्क/मासिक शुल्क/परीक्षा शुल्क,पुस्तकें, लेखन सामग्री व उपकरण (Stationary & equipment),
विदेश में कोर्स करने के लिए हवाई किराया, उस होस्टल/बोर्डिंग -हाउस के बोर्डिंग और ल्णचचजिंग व्यय , जिनके शुल्क निर्धारित हैं और जिनका भुगतान बोर्डिंग हाउस की मैनेजमेंट को किया जाता है। कोर्स को पूरा करने के लिए कोई अन्य व्यय जैसे स्टडी टूर्स,प्रोजेक्ट वर्क, थीसिस आदि।
 
पात्रता:
भारतीय राष्ट्रिक, जिसकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो और उसे अनुमोदित विश्वविद्यालय (एआईसीटीई अनुमोदित संस्थान )अथवा सांविधिक निकाय द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के मान्यताप्राप्त कोर्स में दाखिला मिल गया हो।
 
ऋण राशि:
भारत में शिक्षा : अधिकतम 10.00 लाख रु.
विदेश मे डशिक्षा : अधिकतम 20 .00 लाख रु.
 
प्रतिभूति:
4.00 लाख रु. तक के ऋण हेतु
किसी संपाश्दिवक (Colleteral) प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है ।
माता-पिता /अभिभावक की सह- देनदारी(co-obligation) आवश्यक है ।
 
4.00 लाख रु. से अधिक और 7.50 लाख रु. तक के ऋण हेतु
किसी संपाश्दिवक(Colleteral) प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है ।
माता-पिता /अभिभावक की सह- देनदारी(co-obligation) आवश्यक है ।
एक संतोषजनक तृतीय पार्टी की गारंटी ली जाएगी।
 
7.50 लाख रु. से अधिक के ऋण हेतु
माता-पिता /अभिभावक की सह -देनदारी अनिवार्य है।
चल संपत्ति का बंधक अथवा अन्य मूर्त प्रतिभूति ( tangible security) जैसे:एन.एस.सी. /यू.टी.आई./एल. आई.सी. (अभ्यर्पण मूल्य / Surrender value)/बॉण्ड इत्यादि
बैंक की जमा (कर बचत योजना के अंतर्गत जमा से भिन्न) आदि, जिसका मूल्य ऋण राशि के कम से कम 100% के बराबर हो ।
पहले बंधक रखी गई संपत्ति पर प्रभार का विस्तार , बशर्ते कि प्रतिभूति का अवशिष्ट मूल्य पर्याप्त हो ।
 
मार्जिन:
4.00 लाख रु. तक -शून्य
भारत में शिक्षा के लिए 4.00 लाख रु. से अधिक - 5%
विदेश में शिक्षा - 15%
 
ब्याज दर के लिए यहां क्लिक करें.
 
रियायती ब्याज दर :
अध्ययन या अधिस्थगन अवधि (Moratorium period) के दौरान साधारण ब्याज वसूल किया जाएगा।यदि अध्ययन और अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज नियमित रूप से अदा किया जाता है तो ब्याज दर में 1% की रियायत दी जाएगी।
 
विशेष रियायत:
महिला लाभग्राहियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग छात्रों के लिए 0.50% की रियायत
 
चुकौती:
चुकौती 84 बराबर मासिक किस्तों में,कोर्स पूरा होने के 12 माह के बाद अथवा नौकरी मिलने के 6 माह बाद , जो भी पहले हो, से आरंभ होगी।
 
बीमा:
20 लाख रुपए तक का मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
 
 
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