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| प्रयोजन: |
| उच्चतर शिक्षा हेतु(स्कूल के बाद) |
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| निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता मिल सकती है : |
| प्रवेश शुल्क/मासिक शुल्क/परीक्षा शुल्क,पुस्तकें, लेखन सामग्री व उपकरण (Stationary & equipment), |
| विदेश में कोर्स करने के लिए हवाई किराया, उस होस्टल/बोर्डिंग -हाउस के बोर्डिंग और ल्णचचजिंग व्यय , जिनके शुल्क निर्धारित हैं और जिनका भुगतान बोर्डिंग हाउस की मैनेजमेंट को किया जाता है। कोर्स को पूरा करने के लिए कोई अन्य व्यय जैसे स्टडी टूर्स,प्रोजेक्ट वर्क, थीसिस आदि। |
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| पात्रता: |
| भारतीय राष्ट्रिक, जिसकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो और उसे अनुमोदित विश्वविद्यालय (एआईसीटीई अनुमोदित संस्थान )अथवा सांविधिक निकाय द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के मान्यताप्राप्त कोर्स में दाखिला मिल गया हो। |
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| ऋण राशि: |
भारत में शिक्षा : अधिकतम 10.00 लाख रु. विदेश मे डशिक्षा : अधिकतम 20 .00 लाख रु. |
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| प्रतिभूति: |
| 4.00 लाख रु. तक के ऋण हेतु |
किसी संपाश्दिवक (Colleteral) प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है । माता-पिता /अभिभावक की सह- देनदारी(co-obligation) आवश्यक है । |
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| 4.00 लाख रु. से अधिक और 7.50 लाख रु. तक के ऋण हेतु |
किसी संपाश्दिवक(Colleteral) प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है । माता-पिता /अभिभावक की सह- देनदारी(co-obligation) आवश्यक है । एक संतोषजनक तृतीय पार्टी की गारंटी ली जाएगी। |
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| 7.50 लाख रु. से अधिक के ऋण हेतु |
| माता-पिता /अभिभावक की सह -देनदारी अनिवार्य है। |
| चल संपत्ति का बंधक अथवा अन्य मूर्त प्रतिभूति ( tangible security) जैसे:एन.एस.सी. /यू.टी.आई./एल. आई.सी. (अभ्यर्पण मूल्य / Surrender value)/बॉण्ड इत्यादि |
| बैंक की जमा (कर बचत योजना के अंतर्गत जमा से भिन्न) आदि, जिसका मूल्य ऋण राशि के कम से कम 100% के बराबर हो । |
| पहले बंधक रखी गई संपत्ति पर प्रभार का विस्तार , बशर्ते कि प्रतिभूति का अवशिष्ट मूल्य पर्याप्त हो । |
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| मार्जिन: |
| 4.00 लाख रु. तक -शून्य |
| भारत में शिक्षा के लिए 4.00 लाख रु. से अधिक - 5% |
| विदेश में शिक्षा - 15% |
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| रियायती ब्याज दर : |
| अध्ययन या अधिस्थगन अवधि (Moratorium period) के दौरान साधारण ब्याज वसूल किया जाएगा।यदि अध्ययन और अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज नियमित रूप से अदा किया जाता है तो ब्याज दर में 1% की रियायत दी जाएगी। |
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| विशेष रियायत: |
| महिला लाभग्राहियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग छात्रों के लिए 0.50% की रियायत |
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| चुकौती: |
| चुकौती 84 बराबर मासिक किस्तों में,कोर्स पूरा होने के 12 माह के बाद अथवा नौकरी मिलने के 6 माह बाद , जो भी पहले हो, से आरंभ होगी। |
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| बीमा: |
| 20 लाख रुपए तक का मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा |
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