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ब्यक्तिगत ऋण योजना
 
प्रयोजन:
निजी /पारिवारिक व्यय जैसे विवाह/शिक्षा/ पारिवारिक उत्सव के व्यय की पूर्ति के लिए .
उपभोक्ता वस्तुओं, स्वर्ण /स्वर्णाभूषणों की खरीद के लिए .

अस्पताल/स्थानीय सरकारी निकायों में पंजीकृत नर्सिंग होम में स्वयं और /अथवा आश्रित व्यक्ति के इलाज पर हुए खर्चे की पूर्ति के लिए

   
पात्रता:
1

केद्र/राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय,स्कूल/कालेज, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, प्रतिष्ठित अस्पताल और सुप्रतिष्ठित कम्पनियों के स्थायी और नियमित कर्मचारी ।

   
व्यावसायिक और डाक्टर भी इस ऋण के लिए पात्र होंगे
3 वर्ष की न्यूनतम सेवा, जिसमें पिछली नौकरी, यदि कोई हो, शामिल है ।
3 निवल मासिक वेतन  6000/-रुपए से कम न हो ।
4

प्रस्तावित ऋण की मासिक किस्त की कटौती के पश्चात निवल टेक-होम वेतन कुल वेतन के 30 प्रतिशत से कम न हो ।

   
पात्रता में छूट:

केद्र /राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, स्कूल/कालेज, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, प्रतिष्ठित अस्पताल और सुप्रतिष्ठित कम्पनियों के नियमित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 3000/-रुपए मासिक बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाए

   
1 

जहां नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन खाते शाखा में रखे गए हों और ऋण के समायोजन हेतु मासिक किस्त की वसूली वेतन खाते से की जाए   अथवा

2

जहां दो से अधिक खातों  में कर्मचारी के वेतन से ऋण की किस्त की कटौती के लिए नियोक्ता और बैंक के बीच विशिष्ट समझौता / करार किया गया हो ।

   
ऋण राशि:

15 माह के निवल टेक-होम वेतन तक,  अधिकतम 1.50 लाख रुपए
पति/पत्नी की आय भी शामिल की जा सकती है बशर्ते कि वह ऋण की गारंटी दे अथवा ऋण संयुक्त रूप में लिया गया हो ।

   
सुविधा का स्वरूप:
मीयादी ऋण

ओवरड्राप्ᾀ सीमा (वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों/प्रशासनिक  अधिकारियों/न्यायाधीश और उच्च हैसियत के ग्राहकों को अपवाद स्वरूप मामलों में परिसमापन आधार पर)

   
मार्जिन :
शून्य
   
ब्याज दर के लिए यहां क्लिक कर
   
प्रक्रिया/ फीस:
ऋण राशि का 0.50% न्यूनतम 500/- रु.
   
प्रतिभूति:

मूर्त आस्तियों पर प्रभार, यदि ऋण राशि में से बनायी गई हों
सहकर्मी कर्मचारी की व्यक्तिगत गारंटी, इस शर्त पर कि एक कर्मचारी दो से अधिक खातों में गारंटी नहीं देगा.

 
चुकौती:
60 बराबर मासिक किस्तों में (सेवा की शेष अवधि के आधार पर)

पेंशनभोगियों के मामले में ऋणी की70 वर्ष की आयु के भीतर अधिकतम 60 माह

 
 
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