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व्यापारियों को निर्बध ऋण
प्रयोजन:
कार्यशील पूंजी और कारोबारी आवश्यकताओं के लिए आस्तियां खरीदना
 
पात्रता:
व्यापारी, जो एकल व्यक्ति,फर्में,कम्पनियां,सहकारी समितियां, ऐसी वस्तुओं में कारोबार करने वाले हों,जो भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा निषिद्ध न हों ।
 
जिरॉक्सिंग, ड्राई-क्लीनिंग, पेट्रोलियम उत्पादों / एल पी जी में कारोबार करने हेतु लाइसेंस, औषधि कारोबार के लिए ड्रग लाइसेंस,पेट्रोल-पम्प डीलर,ऑटो सर्विस सेन्टर, आई एस डी / एस टी डी / पी सी ओ बूथ और अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली लघु कारोबार फर्में / एजेन्सियां
 
ऋण-राशि:

अधिकतम सम्मिश्र ऋण 25.00 लाख रुपए , जिसकी अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :

 
 
 
 
प्रतिभूति:
2.00 लाख रुपए तक के नकद उधार / मीयादी ऋण 1. नकद उधार सीमा के मामले में, स्टॉक का हाइपॉथिकेशन (स्टाक विवरणी छमाही अंतराल पर प्राप्त की जाए व बीमा निश्चित रूप से करवाया जाए)

 2.ऋण राशि से खरीदी गई आस्तियों का हाइपॉथिकेशन

3.बैंक को स्वीकार्य पर्याप्त निवल हैसियत की तृतीय पार्टी की गारंटी

4. कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं

5.  बिक्री, खरीद, सकल लाभ, ऊपरि व्यय व निवल लाभ की विवरणियों को छोड़कर और कोई वित्तीय विवरणी अपेक्षित नहीं है ।

2.00 लाख रुपए से अधिक 5.00 लाख रु. तक के ऋण/ सीमा i. नकद उधार सीमा के मामले में(स्टॉक का हाइपॉथिकेशन (स्टाक विवरणी छमाही अंतराल पर प्राप्त की जाए व बीमा निश्चित रूप से करवाया जाए )

ii. मीयादी ऋण के मामले में, ऋण राशि से खरीदी गई आस्तियों का हाइपॉथिकेशन

iii एन.एस.सी.,एल.आई.सी.की पॉलिसियों (सरंडर मूल्य) आदि के रूप में कोलेटरल सिक्यूरिटी ,जिसका वसूली योग्य मूल्य कम से कम 50% हो अथवा
5.00 लाख रु. से अधिक राशि के ध ऋण / सीम एन.एस.सी.,एल.आई.सी.की पॉलिसियों (सरंडर मूल्य) आदि के रूप में कोलेटरल सिक्यूरिटी ,जिसका वसूली योग्य मूल्य कम से कम 50% हो तथा पर्याप्त निवल हैसियत की तृतीय पार्टी की गारंटी अथवा स्वीकृत ऋण राशि के 100% के बराबर वसूली योग्य मूल्य की अचल सम्पत्ति का मॉर्टगेज
 
मार्जिन:
20%
 
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चुकौती:
कार्यशील पूंजीगत ऋण की हर वर्ष पुनरीक्षा की जाएगी । मीयादी ऋण  :  3 से 7 वर्ष
 
 
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