| प्रयोजन: |
| किसानों की ऋण-आवश्यकताओं के लिए ; इसमें कृषि कार्यों,कृषि के विकास आदि और घरेलू खर्च के लिए ऋण भी शामिल है । |
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| पात्रता: |
| सभी किसान |
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| ऋण-राशि: |
| अधिक से अधिक प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई भूमि के मूल्य के 50% तक अथवा 7.50 लाख रुपए ,इनमें से जो भी कम हो |
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| प्रतिभूति: |
| फसल / बैंक से ली गई वित्तीय सहायता से खरीदी गई संपत्ति का हाइपॉथिकेशन |
| ऋण की राशि के दोगुना मूल्य की कृषि भूमि का मॉर्टगेज |
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| मार्जिन: |
| 50000/- रुपए तक : शून्य
50000/- रुपए से अधिक : 15% |
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| चुकौती: |
| रिवॉलल्वंग क्रेडिट के रूप में कार्यशील पूंजी. |
| मीयादी ऋण 7 वर्ष तक की अवधि में. |
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