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| प्रयोजन: |
| किसानों को ऋण देने के लिए कमीशन एजेन्टों को अल्प अवधि (शॉर्ट टर्म) वित्त |
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| पात्रता: |
| कमीशन एजेन्ट, जिनकी अच्छी साख हो तथा बैंक के साथ अच्छे संबंध हों |
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| ऋण-राशि: |
| दिए जाने वाले ऋणों का अधिकतम 60% या कमीशन एजेन्ट द्वारा लगाई गई पूंजी का 75%, जो भी कम हो. |
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| प्रतिभूति: |
| प्राथमिक (प्राइम) प्रतिभूति : शून्य |
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| कोलेटरल प्रतिभूति : भूमि का मॉर्टगेज या एन.एस.सी. / के.वी.पी. / एल.आई.सी.आदि जैसी नकद प्रतिभूतियां |
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| मार्जिन: |
| बही ऋणों के प्रति 40% |
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| चुकौती: |
| 7 वर्ष |
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