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ट्रक व दूसरे परिवहन वाहन खरीने हेतु किसानों को वित्तीय सहायता देने संबंधी योजना
 
प्रयोजन:
नए ट्रक, पिक-अप वैन,जीप और अन्य परिवहन वाहन खरीदने हेतु
 
पात्रता:
खेती-बाड़ी या कृषि से जुड़े कार्य करने वाले व्यलक्त और संस्थाएं । ट्रक ऋणों के लिए ऐसे किसान, जिनके पास कम से कम 5 एकड़ जोत भूमि हो । जीप, पिक-अप वैन,मिनी ट्रक आदि जैसे हल्के / मध्यम वाहन खरीदने के लिए किसानों के पास कम से कम 3 एकड़ जोत भूमि होनी चाहिए .
 
ऋण-राशि:
चैसिस के इन्वॉयस मूल्य पर 85%
बॉडी के प्रति 75%
 
प्रतिभूति:
  • खरीदे गए वाहन का हाइपॉथिकेशन
  • अचल संपत्ति के रूप में ऋण राशि के 125% क ाú कोलेटरल सिक्यूरिटी

अथवा

ऋण-राशि के 100% के बराबर एन.एस.सी, एफ डी आर, एल.आई.सी. और दूसरी चार्जेबल गवर्नमेन्ट सिक्यूरिटीज
 
मार्जिन राशि:
चैसिस के इन्वॉयस मूल्य पर 15%
बॉडी के प्रति 75%
 
ब्याज दर के लिए यहां क्लिक करें
 
चुकौती:
3 माह की मोरेटोरियम अवधि के साथ अधिकतम 84 बराबर मासिक किस्तों में
 
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