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सैकण्ड हैंड ट्रक और दूसरे परिवहन वाहन खरीदने हेतु किसानों को वित्तीय सहायता देने संबंधी योजना
 
प्रयोजन:
सैकेण्ड हैंड ट्रक, पिक-अप वैन,जीप और अन्य परिवहन वाहन खरीदने हेतु
 
पात्रता:
खेती-बाड़ी या कृषि से जुड़े कार्य करने वाले व्यलक्त और संस्थाएं । ट्रक-ऋणों के लिए ऐसे किसान,जिनके पास कम से कम 5 एकड़ जोत भूमि हो । जीप, पिक-अप वैन,मिनी ट्रक आदि जैसे हल्के / मध्यम वाहन खरीदने के लिए किसानों के पास कम से कम 3 एकड़ जोत भूमि होनी चाहिए .
 
ऋण-राशि:
अधिकतम 3.00 लाख रुपए
 
प्रतिभूति:
अचल संपत्ति के रूप में ऋण राशि के 125%  कोलेटरल सिक्युरिटी

अथवा

ऋण-राशि के 100% के बराबर एन.एस.सी, एफ डी आर, एल.आई.सी. और दूसरी चार्जेबल गवर्नमेन्ट सिक्यूरिटीज
 
मार्जिन राशि:
40%
 
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चुकौती:
3 माह की मोरेटोरियम अवधि के साथ अधिकतम 84 बराबर मासिक किस्तों में
 
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