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| प्रयोजन: |
| सैकेण्ड हैंड ट्रक, पिक-अप वैन,जीप और अन्य परिवहन वाहन खरीदने हेतु |
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| पात्रता: |
| खेती-बाड़ी या कृषि से जुड़े कार्य करने वाले व्यलक्त और संस्थाएं । ट्रक-ऋणों के लिए ऐसे किसान,जिनके पास कम से कम 5 एकड़ जोत भूमि हो । जीप, पिक-अप वैन,मिनी ट्रक आदि जैसे हल्के / मध्यम वाहन खरीदने के लिए किसानों के पास कम से कम 3 एकड़ जोत भूमि होनी चाहिए . |
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| ऋण-राशि: |
| अधिकतम 3.00 लाख रुपए |
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| प्रतिभूति: |
| अचल संपत्ति के रूप में ऋण राशि के 125% कोलेटरल सिक्युरिटी |
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अथवा |
| ऋण-राशि के 100% के बराबर एन.एस.सी, एफ डी आर, एल.आई.सी. और दूसरी चार्जेबल गवर्नमेन्ट सिक्यूरिटीज |
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| मार्जिन राशि: |
| 40% |
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| चुकौती: |
| 3 माह की मोरेटोरियम अवधि के साथ अधिकतम 84 बराबर मासिक किस्तों में |
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