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| पात्रता: |
| एकल व्यक्ति, संयुक्त सह-ऋणी, हिंदू अविभाजित परिवार, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप(प्रा0) लि0, लिमिटेड कम्पनियां,सहकारी समितियां, ट्रस्ट इस योजना के अन्तर्गत पात्र हैं जिनके पास कम से कम 4 एकड़ कृषि भूमि हो और एक वर्ष में में कम से कम दो फसलों की सिंचाई के लिए स्थायी स्रोत हो तथा ऋणी किसी भी वित्तीय संस्था का चूककर्ता न हो ।
इसके लिए अपने फार्म और पट्टे पर लिये गए फार्म पर प्रति वर्ष उत्पादक कार्य के न्यूनतम 1000 घंटे के लिए आस्तियों के उपयोग को देखते हुए इस पर विचार किया जा सकता है . |
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| ऋण-राशि: |
| ट्रैक्टर और उपस्करों के इन्वॉयस मूल्य पर 90% |
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प्रतिभूति: |
| ट्रैक्टर का,औजारों सहित,यदि लागू हों , हाइपोथिकेशन |
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| मार्जिन राशि: |
| ट्रैक्टर और औजारों के कुल मूल्य का 10% |
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| चुकौती: |
| पूरा ऋण 5-9 वर्ष की अवधि में छमाही किस्तों में चुकाया जाएगा . |
| गेस्टेशन अवधि / मोरेटोरियम अवधि : न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 18 माह |
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