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भारतीय मूल का व्यक्ति
   
  "भारतीय मूल का व्यक्ति" कौन है?
. भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा रुपए में उधार लेने व देने, जमाराशियों, आस्तियों के प्रेषण और प्रतिभूति को हस्तांतरित या जारी करने के लिए : भारतीय मूल के व्यक्ति से तात्पर्य है - पाकिस्तान या बंगलादेश से भिन्न किसी देश का नागरिक, यदि
 
  1. उसके पास किसी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो,
  2. वह या उसके माता-पिता में से कोई या उसके दादा-दाद/नाना-नानी में से कोई भारत के संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अनुसार भारत का नागरिक था/ थी ।
  3. व्यक्ति भारतीय नागरिक या उप-खंड (1) या (2) में उल्लिखित किसी व्यक्ति की पत्नी/ पति है .
   
. भारत में फर्म या स्वामित्व वाली कंपनी में निवेश के लिए :
   
. भारतीय मूल के व्यक्ति से तात्पर्य है - पाकिस्तान या बंगलादेश या श्रीलंका से भिन्न किसी देश का नागरिक, यदि
 
  1. उसके पास किसी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो,
  2. वह या उसके माता-पिता में से कोई या उसके दादा-दादी/नाना-नानी में से कोई भारत के संविधान या

नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अनुसार भारत का नागरिक था/ थी ।

  1. व्यक्ति भारतीय नागरिक या उप-खंड (1) या (2) में उल्लिखित किसी व्यक्ति की पत्नी/ पति है
   
. भारत में अचल संपत्ति अर्जित करने तथा हस्तांतरित करने कए लिए : भारतीय मूल के व्यक्ति से तात्पर्य है - एकल व्यक्ति (जो पाकिस्तान या बंगलादेश या श्रीलंका या अफगानिस्तान या चीन या ईरान या नेपाल या भूटान का नागरिक न हो ) जो
 
  1. उसके पास किसी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो,
  2. वह या उसके माता-पिता में से कोई या उसके दादा-दादी/नाना-नानी में से कोई भारत के संविधान या

नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अनुसार भारत का नागरिक था/ थी । 

   
गैर-निवासी भारतीय (भारतीय मूल का व्यक्ति) के रूप में एनआरशई /एनआरओ /एफसीएनआर /आरएफसी खाता खोलने के लिए अपनी पात्रता देखें । यदि आप शर्तें पूरी करते हों तो कृपया खाता खोलने का फार्म डाऊनलोड करने से पहले "खाता कैसे खोलें" तथा निधियों के "धनप्रेषण का साधन" संबंधी हिदायतें पढ़िए ।