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"भारतीय मूल का व्यक्ति" कौन है? |
| क. |
भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा रुपए में उधार लेने व देने, जमाराशियों, आस्तियों के प्रेषण और प्रतिभूति को हस्तांतरित या जारी करने के लिए : भारतीय मूल के व्यक्ति से तात्पर्य है - पाकिस्तान या बंगलादेश से भिन्न किसी देश का नागरिक, यदि |
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- उसके पास किसी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो,
- वह या उसके माता-पिता में से कोई या उसके दादा-दादी/नाना-नानी में से कोई भारत के संविधान या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अनुसार भारत का नागरिक था/ थी ।
- व्यक्ति भारतीय नागरिक या उप-खंड (1) या (2) में उल्लिखित किसी व्यक्ति की पत्नी/ पति है .
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| ख. |
भारत में फर्म या स्वामित्व वाली कंपनी में निवेश के लिए : |
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| ग. |
भारतीय मूल के व्यक्ति से तात्पर्य है - पाकिस्तान या बंगलादेश या श्रीलंका से भिन्न किसी देश का नागरिक, यदि |
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- उसके पास किसी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो,
- वह या उसके माता-पिता में से कोई या उसके दादा-दादी/नाना-नानी में से कोई भारत के संविधान या
नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अनुसार भारत का नागरिक था/ थी ।
- व्यक्ति भारतीय नागरिक या उप-खंड (1) या (2) में उल्लिखित किसी व्यक्ति की पत्नी/ पति है
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| घ. |
भारत में अचल संपत्ति अर्जित करने तथा हस्तांतरित करने कए लिए : भारतीय मूल के व्यक्ति से तात्पर्य है - एकल व्यक्ति (जो पाकिस्तान या बंगलादेश या श्रीलंका या अफगानिस्तान या चीन या ईरान या नेपाल या भूटान का नागरिक न हो ) जो |
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- उसके पास किसी समय भारतीय पासपोर्ट रहा हो,
- वह या उसके माता-पिता में से कोई या उसके दादा-दादी/नाना-नानी में से कोई भारत के संविधान या
नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के अनुसार भारत का नागरिक था/ थी । |
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| गैर-निवासी भारतीय (भारतीय मूल का व्यक्ति) के रूप में एनआरशई /एनआरओ /एफसीएनआर /आरएफसी खाता खोलने के लिए अपनी पात्रता देखें । यदि आप शर्तें पूरी करते हों तो कृपया खाता खोलने का फार्म डाऊनलोड करने से पहले "खाता कैसे खोलें" तथा निधियों के "धनप्रेषण का साधन" संबंधी हिदायतें पढ़िए । |